भारत के राष्ट्रपति – कार्य, शक्तियाँ, योग्यता | President of India
भारतीय राष्ट्रपति, भारतीय गणराज्य के संज्ञात्मक प्रमुख (Nominal Head) और संविधान द्वारा स्थापित कार्यपालिका के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं। उन्हें “भारत का प्रथम नागरिक” भी कहा जाता है।
राष्ट्रपति बनने की पात्रता (Eligibility)
- भारतीय नागरिक होना चाहिए
- न्यूनतम आयु: 35 वर्ष
- लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए
- कोई लाभ का पद धारण न कर रहा हो (सरकारी पद पर न हो)
राष्ट्रपति का निर्वाचन (Election Process)
✔ निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं?
- संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
- राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
📌 न शामिल होने वाले:
- मनोनीत सांसद और विधायक
- विधान परिषदों के सदस्य (राज्यसभा जैसी राज्य इकाई)
✔ मतों का मूल्य निर्धारण:
- विधायक के मत का मूल्य = राज्य की जनसंख्या ÷ निर्वाचित विधायकों की संख्या × 1/1000
- सांसद का मत मूल्य = कुल विधायकों के मतों का योग ÷ निर्वाचित सांसदों की संख्या
राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ
1️⃣ कार्यपालिका शक्तियाँ (अनुच्छेद 53)
- कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है
- रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति के पास होती है
2️⃣ विधायी शक्तियाँ
| शक्ति | विवरण |
|---|---|
| संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाना | लोकसभा व राज्यसभा में गतिरोध हो |
| संसद को संबोधन | हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र में |
| नामांकन शक्तियाँ | राज्यसभा के 12 सदस्य, लोकसभा के 2 एंग्लो-इंडियन |
| सांसद की अयोग्यता पर निर्णय | निर्वाचन आयोग से परामर्श कर |
| विधेयकों पर पूर्व अनुमति | धन विधेयक, सीमावर्ती विधेयक, वित्तीय विधेयक |
| अध्यादेश जारी करना | संसद सत्र में न होने पर (Article 123) |
| रिपोर्ट प्रस्तुत करना | CAG, UPSC, वित्त आयोग आदि की रिपोर्ट संसद में |
3️⃣ वित्तीय शक्तियाँ
- धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में पेश हो सकता है
- वार्षिक बजट राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत करते हैं
- भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण
4️⃣ क्षमादान की शक्ति (Pardoning Power – Article 72)
राष्ट्रपति निम्नलिखित दंडों को क्षमा कर सकते हैं:
- मृत्युदंड
- कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा
- केंद्रीय कानूनों के तहत दंड
शक्तियाँ: क्षमा (Pardon), स्थगन (Reprieve), लघुकरण (Commutation), परिहार (Remission), प्रविलंबन (Respite)
5️⃣ राजनयिक शक्तियाँ
- अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर हस्ताक्षर
- भारत का वैश्विक प्रतिनिधित्व
6️⃣ सैन्य शक्तियाँ
राष्ट्रपति भारतीय रक्षा बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। वे नियुक्त करते हैं:
- थल सेना प्रमुख
- वायु सेना प्रमुख
- नौसेना प्रमुख
7️⃣ आपातकालीन शक्तियाँ
| आपातकाल | अनुच्छेद |
|---|---|
| राष्ट्रीय आपातकाल | 352 |
| राष्ट्रपति शासन | 356, 365 |
| वित्तीय आपातकाल | 360 |
प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद (74–78)
| अनुच्छेद | प्रावधान |
|---|---|
| 74 | राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद का सहयोग और परामर्श |
| 75 | मंत्रियों की नियुक्ति और पदावधि |
| 77 | भारत सरकार का कार्य संचालन |
| 78 | प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचित करना |
निष्कर्ष
भारत के राष्ट्रपति का पद सांविधानिक गरिमा और संतुलन का प्रतीक है। यद्यपि वे कार्यपालिका के संज्ञात्मक प्रमुख हैं, फिर भी उन्हें संविधान द्वारा अनेक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। UPSC, BPSC, PCS जैसी परीक्षाओं में यह एक बहुप्रश्नित विषय है।
